बिजली सुरक्षा से सम्बंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए ऑनलाइन कैसे करे | Bijali Safety Related Complain in Jammu & Kashmir

अगर आप बिजली उपभोक्ता हैं और आपके क्षेत्र में बिजली की कोई समस्या है — जैसे तार टूट गया है, पोल डैमेज है, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है या बार-बार स्पार्किंग होती है — तो अब आपको दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

अगर आप बिजली उपभोक्ता हैं और आपके क्षेत्र में बिजली की कोई समस्या है — जैसे तार टूट गया है, पोल डैमेज है, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है या बार-बार स्पार्किंग होती है — तो अब आपको दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत (Online Electricity Complaint) दर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान तेजी से पा सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि बिजली विभाग में शिकायत कैसे दर्ज करें, किन समस्याओं की शिकायत ऑनलाइन की जा सकती है और क्या प्रक्रिया अपनानी होती है।

Post NameBijali Safety Related Complain in Jammu & Kashmir Solutions
Post TypeBijali Safety Related Complain in Jammu & Kashmir
Scheme NameBijali Safety Related Complain in Jammu & Kashmir
Check ModeOnline
DepartmentJammu & Kashmir Electricity Department
Official WebsiteClick Here
Bijali Safety Related Complain in Jammu & Kashmirअगर आप बिजली उपभोक्ता हैं और आपके क्षेत्र में बिजली की कोई समस्या है — जैसे तार टूट गया है, पोल डैमेज है, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है या बार-बार स्पार्किंग होती है — तो अब आपको दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत (Online Electricity Complaint) दर्ज कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान तेजी से पा सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि बिजली विभाग में शिकायत कैसे दर्ज करें, किन समस्याओं की शिकायत ऑनलाइन की जा सकती है और क्या प्रक्रिया अपनानी होती है।

⚠️ बिजली उपभोक्ताओं की आम समस्याएँ

बिजली उपभोक्ताओं को अक्सर निम्न प्रकार की परेशानियाँ होती हैं –

  1. तार टूट जाना या नीचे लटकना
  2. बिजली पोल का गिर जाना या क्षतिग्रस्त होना
  3. ट्रांसफार्मर का जल जाना या फॉल्ट आना
  4. बार-बार स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट होना
  5. मीटर खराब होना या गलत रीडिंग दिखाना
  6. बिल से संबंधित त्रुटियाँ
  7. भुगतान या बिल अपडेट में समस्या

इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए बिजली विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए हैं।


🧾 ऑफलाइन शिकायत प्रक्रिया

अगर आप चाहें तो बिजली विभाग के कार्यालय जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें:

  1. एक सादा आवेदन पत्र तैयार करें।
  2. पत्र की शुरुआत इस प्रकार करें: “सेवा में, कनीय विद्युत अभियंता (जेई), विद्युत विभाग…”
  3. विषय लिखें — जैसे: “विद्युत पोल/तार डैमेज होने के संबंध में आवेदन”
  4. पत्र में अपनी पूरी जानकारी दें:
    • नाम
    • पता
    • मोबाइल नंबर
    • समस्या का पूरा विवरण (जैसे: “हमारे क्षेत्र में पोल गिर गया है” या “तार स्पार्किंग कर रहा है”)
  5. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करें और कार्यालय में जमा करें।
  6. आवेदन की रसीद या डायरी नंबर अवश्य लें।

जांच के बाद विभागीय अधिकारी स्थल निरीक्षण करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे।

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💻 ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया (Online Complaint Process)

अब अधिकांश राज्यों में बिजली विभाग ने ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू कर दी है।
प्रत्येक राज्य का अपना बिजली विभाग पोर्टल होता है, जहाँ उपभोक्ता घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यहाँ उदाहरण के रूप में हम जम्मू और कश्मीर बिजली विभाग (J&K Power Department) की प्रक्रिया समझेंगे —
(अन्य राज्यों की प्रक्रिया भी लगभग इसी प्रकार होती है)।


🌐 ऑनलाइन शिकायत करने की प्रक्रिया

  1. विभागीय वेबसाइट पर जाएँ
    • अपने राज्य के बिजली विभाग की वेबसाइट खोलें।
    • उदाहरण: https://billsahuliyat.jkpdd.net
  2. साइन अप / अकाउंट बनाएं
    • “Sign Up” या “Register” पर क्लिक करें।
    • अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंज्यूमर नंबर भरें।
    • पासवर्ड बनाकर अकाउंट तैयार करें।
  3. लॉगिन करें
    • “Login” पर क्लिक करें।
    • ईमेल/मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें।
    • CAPTCHA भरकर “Login” करें।
  4. Complaint / Service Request सेक्शन चुनें
    • वेबसाइट पर “Complaint” या “Service Request” टैब पर क्लिक करें।
    • यहाँ अलग-अलग प्रकार की शिकायतों के लिए विकल्प मिलेंगे।
  5. शिकायत का प्रकार चुनें:
    • बिल से संबंधित समस्या (Billing Issue)
    • पेमेंट से संबंधित समस्या (Payment Issue)
    • मीटर से संबंधित शिकायत (Meter Issue)
    • सेफ्टी या स्पार्किंग समस्या (Safety Issue)
    • सप्लाई फेलियर या पोल डैमेज (Supply Fault / Pole Damage)
  6. विवरण भरें और सबमिट करें
    • शिकायत का पूरा विवरण लिखें।
    • उदाहरण: “हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से स्पार्किंग हो रही है।”
    • नाम, पता, मोबाइल नंबर और कंज्यूमर आईडी भरें।
    • यदि संभव हो तो समस्या की फोटो भी अपलोड करें।
    • “Submit” पर क्लिक करें।
  7. कंप्लेंट नंबर प्राप्त करें
    • शिकायत दर्ज होते ही एक Complaint Number मिलेगा।
    • इस नंबर से आप शिकायत की स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं।
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🧠 ऑनलाइन पोर्टल की अन्य सुविधाएँ

बिजली विभाग का पोर्टल सिर्फ शिकायत दर्ज करने के लिए नहीं, बल्कि कई अन्य सेवाएँ भी प्रदान करता है —

  • बिजली बिल देखना और डाउनलोड करना
  • पेमेंट हिस्ट्री देखना
  • 12 महीने तक की खपत रिपोर्ट (Consumption Details)
  • बिल सुधार या नाम परिवर्तन के लिए आवेदन
  • मीटर रीडिंग देखना
  • सोलर प्लांट या नेट मीटरिंग के लिए आवेदन
  • नो ड्यू सर्टिफिकेट डाउनलोड करना

यह सभी सेवाएँ एक ही लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध होती हैं, जिससे उपभोक्ता को पारदर्शी सुविधा मिलती है।


⚙️ शिकायत की जांच और समाधान

शिकायत दर्ज होने के बाद विभागीय इंजीनियर (जेई या एसडीओ) संबंधित क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं।
अगर शिकायत सही पाई जाती है तो विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है —
जैसे कि तार बदलना, पोल मरम्मत करना, ट्रांसफार्मर बदलना या मीटर रिपेयर करना।

समाधान के बाद उपभोक्ता को मोबाइल पर सूचना दी जाती है कि “आपकी शिकायत का समाधान कर दिया गया है।”

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📲 मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत

कई राज्यों ने अपने Mobile Apps भी लॉन्च किए हैं जिनसे आप शिकायत कर सकते हैं —
जैसे:

  • Bihar Bijli Smart Meter App
  • UPPCL Mitra App
  • TNEB App (Tamil Nadu)
  • J&K Bill Sahuliyat App

इन ऐप्स से आप बिल देख सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, और शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

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🔐 सावधानियाँ और सुझाव

  1. हमेशा अपने कंज्यूमर आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर का उपयोग करें।
  2. शिकायत करने के बाद स्क्रीनशॉट या कंप्लेंट नंबर सुरक्षित रखें।
  3. अगर निर्धारित समय में समाधान नहीं होता, तो उच्च अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करें।
  4. किसी भी व्यक्ति को बिना विभागीय पहचान पत्र के बिजली उपकरणों से छेड़छाड़ करने न दें।
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📞 हेल्पलाइन नंबर

अगर आपकी ऑनलाइन शिकायत का समाधान नहीं हुआ है, तो आप विभागीय हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

राज्यहेल्पलाइन नंबर
बिहार1912
उत्तर प्रदेश1912 / 1800-180-8752
झारखंड1912 / 1800-123-6970
जम्मू-कश्मीर1912 / 0191-2474252
मध्य प्रदेश1912
महाराष्ट्र1800-212-3435
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अब बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
सरकार और बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रणाली उपलब्ध कराई है।
आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

🔹 1. बिजली की शिकायत ऑनलाइन कैसे करें?

आप अपने राज्य के बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, https://billsahuliyat.jkpdd.net पर जाकर “Complaint” सेक्शन में जाकर अपनी समस्या का विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।


🔹 2. किन समस्याओं की ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है?

ऑनलाइन माध्यम से आप निम्न समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं –

  • तार टूटना या नीचे लटकना
  • पोल डैमेज होना
  • ट्रांसफार्मर में फॉल्ट
  • मीटर खराब होना
  • बिल में त्रुटि या भुगतान की समस्या
  • बिजली कटौती या सप्लाई फेलियर

🔹 3. क्या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने पर रसीद या ट्रैकिंग नंबर मिलता है?

हाँ ✅
शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद एक Complaint Number या Reference ID दिया जाता है।
इससे आप अपनी शिकायत की स्थिति (Status) ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।


🔹 4. अगर ऑनलाइन शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो क्या करें?

यदि आपकी शिकायत का समाधान तय समय सीमा में नहीं होता, तो आप अपने क्षेत्र के कनीय अभियंता (JE) या उप मंडल अधिकारी (SDO) से संपर्क कर सकते हैं।
साथ ही, बिजली विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल करके भी फॉलो-अप किया जा सकता है।


🔹 5. क्या मोबाइल ऐप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है?

हाँ, अधिकांश राज्यों में बिजली विभाग के मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं।
जैसे –

  • UPPCL Mitra App (उत्तर प्रदेश)
  • Bihar Bijli Smart Meter App (बिहार)
  • J&K Bill Sahuliyat App (जम्मू-कश्मीर)
    इन ऐप्स से आप बिल देख सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

🔹 6. शिकायत दर्ज करने के लिए कौन-सी जानकारी जरूरी है?

शिकायत करते समय आपको निम्न जानकारी देनी होती है:

  • उपभोक्ता आईडी या कनेक्शन नंबर
  • नाम और मोबाइल नंबर
  • पता
  • समस्या का पूरा विवरण
  • यदि संभव हो तो फोटो (जैसे पोल या ट्रांसफार्मर की)

🔹 7. बिजली विभाग की हेल्पलाइन क्या है?

सभी राज्यों में एक साझा हेल्पलाइन नंबर 1912 है।
इसके अलावा, आप अपने राज्य के टोल-फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं —
जैसे बिहार में 1912, यूपी में 1912/1800-180-8752, झारखंड में 1800-123-6970 आदि।


🔹 8. क्या ऑफलाइन आवेदन से भी शिकायत की जा सकती है?

हाँ, आप नजदीकी बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर भी लिखित आवेदन दे सकते हैं।
पत्र “सेवा में, कनीय विद्युत अभियंता (JE)” के नाम से लिखा जाता है और उसमें समस्या का पूरा विवरण देना जरूरी होता है।


🔹 9. शिकायत दर्ज करने में कितना समय लगता है?

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है।
शिकायत दर्ज होते ही आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाता है।


🔹 10. शिकायत के समाधान में कितना समय लगता है?

यह समस्या की गंभीरता पर निर्भर करता है।
आमतौर पर विभाग 24 से 72 घंटे के भीतर सामान्य शिकायतों का समाधान कर देता है।
ट्रांसफार्मर या पोल से जुड़ी शिकायतों में कभी-कभी अधिक समय लग सकता है।


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