Bijali Bibhag Fir Reason and Fir After Process Full Details | बिजली विभाग की FIR कारन और उसके बाद की प्रक्रिया के पूर्ण विवरण

हेलो दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ बिजली विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है, तो आगे क्या करना होगा। हम एफआईआर के कारणों, कंपाउंडिंग राशि और पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

यदि आप बिहार के निवासी हैं (चाहे साउथ बिहार या नॉर्थ बिहार से हों), और आपके खिलाफ बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो इस आर्टिकल में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी।


किन कारणों से बिजली विभाग एफआईआर दर्ज कर सकता है?

बिजली विभाग निम्नलिखित कारणों से एफआईआर दर्ज कर सकता है:

1️⃣ बिजली चोरी (Illegal Electricity Connection)

  • बिना किसी वैध कनेक्शन के बिजली का उपयोग करना।
  • बिजली मीटर से छेड़छाड़ करना।

2️⃣ अनधिकृत लोड (Unauthorized Load Increase)

  • स्वीकृत लोड से अधिक लोड का उपयोग करना।

3️⃣ बिजली बिल का भुगतान न करना (Non-Payment of Bills)

  • बार-बार बिजली बिल बकाया रहने पर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

एफआईआर होने के बाद क्या करें?

1. नोटिस प्राप्त करें – बिजली विभाग से नोटिस मिलेगा जिसमें एफआईआर का कारण बताया जाएगा।
2. बिजली विभाग से संपर्क करें – स्थानीय बिजली विभाग कार्यालय जाकर स्थिति स्पष्ट करें।
3. कंपाउंडिंग राशि का भुगतान करें – बिजली चोरी या अन्य कारणों से दंड (Fine) और कंपाउंडिंग राशि देनी होगी।
4. पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें – संबंधित थाने में जाकर मामले की जानकारी लें और आवश्यक कानूनी सलाह लें।
5. कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करें – कुछ मामलों में कोर्ट में पेशी हो सकती है, इसलिए वकील से सलाह लें।
6. कानूनी निपटारा करें – निर्धारित फाइन और कंपाउंडिंग शुल्क जमा करने के बाद मामला निपटारा हो सकता है


कंपाउंडिंग राशि क्या होती है?

  • कंपाउंडिंग राशि वह जुर्माना (Fine) या शुल्क है, जिसे बिजली विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों को सुलझाने के लिए जमा करना पड़ता है
  • यह राशि बिजली चोरी, अनधिकृत लोड, या बिल बकाया होने के आधार पर अलग-अलग हो सकती है

निष्कर्ष:

अगर आपके खिलाफ बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज की है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
✔️ समय पर विभाग से संपर्क करें।
✔️ कंपाउंडिंग राशि का भुगतान करें।
✔️ कोर्ट केस से बचने के लिए कानूनी सलाह लें।

इस तरह से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और बिजली कनेक्शन को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। 😊

एफआईआर (FIR) के कारण सभी श्रेणियों (कैटेगरी) के लिए मान्य है, चाहे आपका घरेलू कनेक्शन हो, दुकान का कनेक्शन हो, कृषि (एग्रीकल्चर) कनेक्शन हो, या औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) कनेक्शन हो। किसी भी प्रकार का कनेक्शन होने पर एफआईआर का पहला कारण यह है कि यदि आप बिना कनेक्शन लिए बिजली का उपयोग करते हैं, तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। चाहे आप घरेलू उपयोग के लिए बिजली का इस्तेमाल कर रहे हों, कृषि के लिए कर रहे हों, छोटी-मोटी दुकान चला रहे हों, या औद्योगिक उद्देश्य (इंडस्ट्रियल पर्पस) के लिए बिजली का उपयोग कर रहे हों।

  • यदि आप बिना बिजली कनेक्शन के बिजली का उपयोग करते हैं, तो यह चोरी (बिजली चोरी) माना जाता है।
  • इसके लिए आपके खिलाफ एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की जा सकती है।
  • यह नियम सभी प्रकार के कनेक्शन (घरेलू, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक) पर लागू होता है।

यदि आप बिना वैध कनेक्शन के बिजली का उपयोग करते हैं, तो आपके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की जा सकती है।

दूसरा कारण जिसके लिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है, वह यह है कि यदि आपका कनेक्शन है और मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन आप मीटर को बाईपास कर रहे हैं। बाईपास का मतलब यह है कि आप कुछ लोड (भार) को मीटर के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं और कुछ लोड को सीधे (डायरेक्ट) अन्य तारों के माध्यम से बिजली की चोरी कर रहे हैं। सरल शब्दों में, आप बिजली के कुछ उपयोग को मीटर से कर रहे हैं और कुछ उपयोग को बिना मीटर के सीधे कर रहे हैं, जो बिजली चोरी (बाईपास) माना जाता है।

  1. बिना कनेक्शन के बिजली का उपयोग: यदि आपके पास वैध बिजली कनेक्शन नहीं है और आप बिजली का उपयोग करते हैं, तो यह बिजली चोरी माना जाता है। इसके लिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
  2. मीटर को बाईपास करना: यदि आपका कनेक्शन और मीटर दोनों हैं, लेकिन आप मीटर को बाईपास करके कुछ बिजली का उपयोग सीधे (बिना मीटर के) करते हैं, तो यह भी बिजली चोरी माना जाता है। इसके लिए भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
  3. यदि आप घर में लगे मीटर से केवल पंखे और लाइट का उपयोग करते हैं, लेकिन एयर कंडीशनर या अन्य उपकरणों को सीधे तारों से जोड़कर उपयोग करते हैं, तो यह मीटर को बाईपास करना माना जाएगा।

यदि आप निम्नलिखित स्थितियों में पाए जाते हैं, तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है:

  1. यदि आपका बिजली कनेक्शन अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ है।
  2. यदि आपका कनेक्शन 2014/151 के तहत है और उस पर भारी बकाया राशि है, लेकिन आप उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं।
  3. यदि आपका बिजली कनेक्शन पहले ही एक बार काट दिया गया है और आपको डिस्कनेक्शन नोटिस भी मिल चुका है, फिर भी आप बिना भुगतान किए और बिना आरसी (रिकनेक्शन) करवाए बिजली का उपयोग कर रहे हैं।
  4. यदि आपका पुराना कनेक्शन बहुत दिनों से बिना बिल बनवाए पड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में भी एफआईआर हो सकती है।

ये वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से बिजली संबंधी मामलों में एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

यदि आपके बिजली बिल की भारी बकाया राशि है, आपको डिस्कनेक्शन नोटिस मिल चुका है, और आपका कनेक्शन एक बार काट दिया गया है, फिर भी आप बिना भुगतान किए बिजली का उपयोग कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

एफआईआर दर्ज होने के कई कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि एफआईआर हो जाती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए।

इस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है और इसका समाधान आसानी से किया जा सकता है। यदि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, तो आपको थाने से सूचना मिलती है कि आपके ऊपर… (इसके बाद आप प्रक्रिया का विवरण जोड़ सकते हैं)।

यदि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो सबसे पहले आपको उसकी नकल (कॉपी) प्राप्त करनी चाहिए। एफआईआर की नकल में आपका फाइन अमाउंट स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है। आपको इसे जल्द से जल्द जमा कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आप भुगतान नहीं करते हैं, तो पुलिस बार-बार आपसे संपर्क कर सकती है। इसलिए, इस प्रक्रिया को प्राथमिकता दें।

आपको अपने नजदीकी थाने में जाकर एफआईआर की नकल प्राप्त करनी होगी। नकल मिलने के बाद, आपको बिजली विभाग के कार्यालय जाना होगा। एफआईआर की नकल में आपकी सभी आवश्यक जानकारी होती है, जैसे:

  • आपका नाम
  • आपके पिता का नाम
  • आपका पता
  • आपका कनेक्शन नंबर
  • मीटर नंबर
  • फाइन किस कारण से लगा है
  • कुल बकाया राशि (यदि कोई है)

इसके अलावा, इस दस्तावेज़ में यह भी उल्लेखित होता है कि आपको कितनी राशि का फाइन जमा करना है। यदि पहले से कोई बकाया राशि है, तो उसे भी आपको भुगतान करना होगा। सभी बकाया राशि और फाइन जमा करने के बाद, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।

यदि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो आपको थाने से इसकी सूचना प्राप्त होगी। इसके बाद, आपको एफआईआर की नकल (कॉपी) प्राप्त करनी होगी। एफआईआर की नकल में आपका फाइन अमाउंट स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है। आपको इसे जल्द से जल्द जमा कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आप भुगतान नहीं करते हैं, तो पुलिस आपसे बार-बार संपर्क कर सकती है।

इसलिए, आपको अपने नजदीकी थाने में जाकर एफआईआर की नकल प्राप्त करनी होगी। नकल मिलने के बाद, आपको बिजली विभाग के कार्यालय जाना होगा। इस नकल में आपकी सभी आवश्यक जानकारी होती है, जैसे:

  • आपका नाम
  • आपके पिता का नाम
  • आपका पता
  • आपका कनेक्शन नंबर
  • मीटर नंबर
  • फाइन किस कारण से लगाया गया है
  • कुल बकाया राशि (यदि कोई हो)

एफआईआर की नकल प्राप्त करने के बाद, उसमें दी गई जानकारी के अनुसार, आपको बिजली विभाग में जाकर फाइन का भुगतान करना होगा। इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।

कंपाउंडिंग राशि आपको अलग से जमा करनी होती है, जो कि एफआईआर अमाउंट से भिन्न होती है। कंपाउंडिंग राशि का निर्धारण आपकी कैटेगरी के अनुसार किया जाता है।

यदि आपके पास घरेलू कनेक्शन (डोमेस्टिक कनेक्शन) है, तो कंपाउंडिंग राशि निम्नानुसार होगी:

  • 1 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन के लिए कंपाउंडिंग राशि ₹4000 होगी।
  • यदि आपका फाइन अमाउंट ₹1000 watt से अधिक हो जाता है, तो उदाहरण के लिए:
    • 1100 वाट, 1200 वाट, 1500 वाट, या 1600 वाट की स्थिति में कंपाउंडिंग राशि अलग-अलग तय की जाएगी।

अतः, आपके कुल देय राशि की गणना आपके कनेक्शन की कैटेगरी और भार (लोड) के अनुसार की जाएगी।

यदि आपकी स्थिति में कंपाउंडिंग राशि लागू होती है, तो यह आपकी लोड क्षमता के अनुसार तय की जाएगी।
1 किलोवाट तक के लोड के लिए आपको ₹4000 कंपाउंडिंग राशि देनी होगी।
1000 वाट (1 किलोवाट) से अधिक लोड होने पर, कंपाउंडिंग राशि ₹8000 हो जाएगी।
दुकान (कमर्शियल कनेक्शन) के लिए:
999 वाट तक की लोड क्षमता पर ₹10,000 कंपाउंडिंग राशि लगेगी।
1000 वाट से अधिक लोड होने पर, कंपाउंडिंग राशि डबल हो जाएगी।
एलटी आईएस (LTIS) कनेक्शन के लिए:
प्रति किलोवाट ₹40,000 कंपाउंडिंग राशि देनी होगी।
एलटी आईएस (Three-Phase) कनेक्शन के लिए:
प्रति किलोवाट ₹20,000 कंपाउंडिंग राशि लगेगी।
महत्वपूर्ण बिंदु:
कंपाउंडिंग राशि अलग होती है और यह फाइन अमाउंट से भिन्न होती है।
कंपाउंडिंग राशि जमा करने के बाद आपको सेक्शन ऑफिस जाना होगा।
कंपाउंडिंग राशि जमा करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा, जिसे जेई (जूनियर इंजीनियर) द्वारा भरा जाएगा।
इसके बाद, आपको डिवीजन ऑफिस जाना होगा और प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कंपाउंडिंग राशि जमा करनी होती है, और इसके भुगतान के बाद आपको बेल लेनी पड़ती है।
बेल लेने के लिए, आपको अपने क्षेत्र के बिजली विभाग की संबंधित कोर्ट में जाना होगा। आपको दो गवाहों के साथ वहां उपस्थित होना होगा। कोर्ट में वकील से संपर्क करना आवश्यक होगा, जो बेल प्रक्रिया में आपकी सहायता करेगा।
बेल मिलने के बाद, निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवानी होगी:
एफआईआर की कॉपी
कंपाउंडिंग राशि के भुगतान की रसीद
बेल ऑर्डर की कॉपी
इन दस्तावेजों की एक कॉपी आपको थाने में और एक कॉपी बिजली विभाग के सेक्शन ऑफिस में जमा करनी होगी।
सभी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद, आपका मीटर पुनः स्थापित किया जाएगा, और आपका बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा

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