बिजली कनेक्शन काटने के नियम 2024| Bijali Connection Katne Ke Niyam 2024

बिजली कनेक्शन काटने के नियम ; कोई बिजली उपभोक्ता नहीं चाहे की आपका बिजली कनेक्शन कट जाए। या आधुनिक जीवन बिजली के बिना असंभव सा है पहले आप लाइसेंस धारी बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं फिर भी विभिन्न कारणों के कारण। बिजली की आपूर्ति। बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई का सहारा ले सकता।
इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विद्युत। वितरण कंपनियों को बिजली आपूर्ति को बाधित करना करने की स्वतंत्रता है। बिजली कनेक्शन काटने के लिए कानून के अनुसार कोई भी एक वैध कारण हो चाहिए। बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी दोनों ने। के लिए बिजली कनेक्शन करने के नियम बताया गया है। लेकिन अधिकांश लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था। इसलिए। पीली कनेक्शन। काटने का नियम आज हम लोग जानेंगें।
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  • जब कोई बिजली उपभोक्ता बिजली काटने के लिए अनुरोध करता है।
  • जब वितरण लाइसेंसधारी को कानूनी अधिकार वाला व्यक्ति द्वारा डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा या निर्देशित किया जाता है।
  • जब। अनुज्ञप्तिधारीऔर उपभोक्ता के बीच समझौता हुआ हो कि लाइसेंसधारी को डिस्कनेक्ट करने के लिए अधिकार देता है।
  • यदि लाइसेंसधारी यथोचित रूप से मानता है कि उपभोक्ता ने संहिता के प्रावधान उल्लंघन किया है, जो लाइसेंसधारी को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार देता है।
  • लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन का सहारा ले सकता है, जब उसे लगता है कि कनेक्शन स्वास्थ्य के लिए खतरा या सुरक्षा जोखिम या संपत्ति को या उपभोक्ता को या किसी व्यक्ति को क्षति का कारण हो सकता है या होने की संभावना है।
  • यदि उपभोक्ताओं द्वारा लागू नियम या द्वारा निर्धारित कोई अन्य उचित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है, तब लाइसेंसधारी द्वारा, बिजली आपूर्ति काट दी जा सकती है।
  • यदि उपभोक्ता ने जमानत राशि का भुगतान नहीं किया है या अपर्याप्त है, तो बिजली आपूर्ति ठप हो सकती है।
  • उपभोक्ता को बिजली बिल का भुगतान करना आवश्यक है, जैसा कि विनियम में प्रदान किया गया है। यदि उपभोक्ता बिल का भुगतान करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने के लिए अधिकार प्राप्त है।
  • यदि उपभोक्ता को विद्युत संयंत्र के साथ छेड़छाड़ करते पाया जाता है, तो बिजली लाइन या मीटर, लाइसेंसधारी बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्यवाही का सहारा ले सकता है।
  • भुगतान लिखतों (चेक आदि) के अनादर के मामले में, उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने पर, लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।
  • लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता को नोटिस जारी किया गया है।
  • नोटिस में लाइसेंसधारी द्वारा कारण और संभावित कार्रवाई का उल्लेख होना चाहिए।
  • नोटिस में उपभोक्ता से संपर्क करने का अनुरोध करने वाला एक खंड शामिल होना चाहिए।
  • नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा, पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत, कुरियर या अन्य समान साधन द्वारा भेजा जाना चाहिए।
  • नोटिस उपभोक्ताओं के पास रहने वाले व्यक्ति को भी सौंपा जा सकता है।
  • लाइसेंसधारी परिसर के विशिष्ट भाग पर भी बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस लगा सकता है।
  • नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा कि उपभोक्ता ने नियत तारीख तक बिल के भुगतान में चूक की है।
  • नोटिस में उपभोक्ता को सूचित किया जाना चाहिए कि देय राशि का भुगतान करने में विफलता लाइसेंसधारी को सेवा की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देगा।
  • एक उपभोक्ता जिसका इंस्टॉलेशन डिस्कनेक्ट हो गया है, वह बिजली पाने का हकदार है।
  • यदि बिलों का भुगतान न करने या कमी के कारण बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी, तो उपभोक्ता के बिल/जमा का भुगतान करने के बाद बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ देगा।
  • केईआरसी (प्रदर्शन के मानक) विनियम 2004 के अनुसार, शहरों और कस्बों में उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति के उसी दिन बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जायेगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता से भुगतान प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जायेगा।
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