आज के समय में बिजली हर घर, दुकान और उद्योग की सबसे ज़रूरी आवश्यकता बन चुकी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी कारणवश बिजली कनेक्शन को एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ती है। खासकर तब जब बिजली कनेक्शन किसी ऐसे परिवारजन या रिश्तेदार के नाम पर हो जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर कानूनी वारिस (Legal Heir) के नाम पर कनेक्शन बदलवाना हो।
(Jammu & Kashmir Electricity Bijali Bijali Bill Name Change Details) WWW.BIJALIDETAILS.COM |
Jammu & Kashmir Bijali Bill Name Change Transfer Online Process
जम्मू और कश्मीर में अब बिजली कनेक्शन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। उपभोक्ताओं को अब बार-बार बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस आर्टिकल में हम विस्तार से समझेंगे कि किस तरह से आप अपना बिजली कनेक्शन आसानी से ऑनलाइन अपने नाम या किसी और कानूनी उत्तराधिकारी के नाम ट्रांसफर करा सकते हैं।
Post Name | Jammu & Kashmir BijaliBill Name Change Online |
Post Type | Jammu & Kashmir Electricity Bijali Bill Name Change Online Details |
Scheme Name | Jammu & Kashmir Electricity Bijali Bijali Bill Name Change Transfer Online Process |
Check Mode | Online |
Department | Jammu & Kashmir Electricity Department |
Official Website | Click Here |
Jammu & Kashmir Electricity Bijali Bill Name Change Process Online | जम्मू और कश्मीर में अब बिजली कनेक्शन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। उपभोक्ताओं को अब बार-बार बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस आर्टिकल में हम विस्तार से समझेंगे कि किस तरह से आप अपना बिजली कनेक्शन आसानी से ऑनलाइन अपने नाम या किसी और कानूनी उत्तराधिकारी के नाम ट्रांसफर करा सकते हैं। |
Jammu & Kashmir Electricity Bijali Bill Name Change Process online
बिजली कनेक्शन ट्रांसफर की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
बिजली कनेक्शन को ट्रांसफर करने की कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जैसे:
- मृतक उपभोक्ता का कनेक्शन – यदि बिजली कनेक्शन दादा, दादी, माता-पिता, चाचा-चाची, या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम पर है और वे अब जीवित नहीं हैं, तो कनेक्शन उनके कानूनी वारिस के नाम पर ट्रांसफर करना आवश्यक हो जाता है।
- संपत्ति हस्तांतरण – मकान, दुकान या जमीन बिकने या ट्रांसफर होने पर नए मालिक के नाम पर बिजली कनेक्शन करवाना होता है।
- व्यक्तिगत कारण – कभी-कभी परिवार के अंदर भी किसी अन्य सदस्य (पति-पत्नी, पिता-पुत्र आदि) के नाम पर कनेक्शन बदलने की आवश्यकता पड़ती है।
जम्मू और कश्मीर में बिजली कनेक्शन ट्रांसफर की ऑनलाइन सुविधा
जम्मू और कश्मीर बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए Bill Sahuliyat वेबसाइट लॉन्च की है। यही वह पोर्टल है जहाँ उपभोक्ता बिजली से संबंधित कई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे:
- नया कनेक्शन लेना
- सिक्योरिटी डिपॉजिट कैलकुलेटर
- नए कनेक्शन की स्थिति ट्रैक करना
- विभिन्न फॉर्म डाउनलोड करना
- और सबसे महत्वपूर्ण – Ownership Transfer (कनेक्शन ट्रांसफर)
बिजली कनेक्शन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया
1. Bill Sahuliyat पोर्टल पर लॉगिन करें
सबसे पहले आपको Bill Sahuliyat Portal (जम्मू और कश्मीर बिजली विभाग की वेबसाइट) पर जाना होगा। यहाँ पर आपको बिजली से संबंधित सभी सेवाएँ ऑनलाइन मिलेंगी।
2. फॉर्म डाउनलोड करें
- वेबसाइट पर “Download Form” विकल्प पर क्लिक करें।
- यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के फॉर्म मिलेंगे।
- आपको “Transfer of Ownership to Legal Heir” वाला फॉर्म डाउनलोड करना है।
3. फॉर्म को भरना (Details Required in the Form)
डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को प्रिंट करके उसमें निम्नलिखित विवरण भरें:
- ऑफिस का नाम – जहाँ आपका कनेक्शन रजिस्टर्ड है (JE/SDO का नाम)।
- सर्विस कनेक्शन नंबर / कस्टमर ID।
- वर्तमान उपभोक्ता का नाम – यानी किसके नाम पर कनेक्शन है।
- कनेक्शन की कैटेगरी – घरेलू (DS-I), व्यावसायिक (NDS-I), औद्योगिक, कृषि आदि।
- कनेक्शन का लोड (Load in kW) – आपके उपकरणों के अनुसार।
- पूरा पता – गाँव, पोस्ट, ब्लॉक, जिला।
- मोबाइल नंबर / टेलीफोन नंबर।
- नए उपभोक्ता का नाम – जिसके नाम पर कनेक्शन ट्रांसफर कराना है।
4. आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें
फॉर्म के साथ कुछ दस्तावेज़ संलग्न करना ज़रूरी है:
- हाल का बिजली बिल (Latest Bill)।
- Proof of Ownership (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि)।
- Legal Heir Certificate या Mutation Deed (यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो चुकी है)।
- संपत्ति से संबंधित कागजात (जमीन/मकान का रसीद आदि)।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
5. आवेदन जमा करना
- फॉर्म और सभी दस्तावेज़ पूरे करने के बाद इन्हें संबंधित JE/SDO ऑफिस में जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद आपको Acknowledgement Slip मिलेगी, जिसमें यह जानकारी होगी:
- सर्विस कनेक्शन नंबर
- आपका नाम
- आवेदन प्राप्ति की तिथि
- रेफरेंस नंबर
- पदाधिकारी के हस्ताक्षर
6. सत्यापन और ट्रांसफर
बिजली विभाग आपके दस्तावेज़ों की जाँच करेगा। यदि सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं, तो बिजली कनेक्शन को आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
सिक्योरिटी डिपॉजिट कैलकुलेटर
Bill Sahuliyat पोर्टल पर आपको Security Deposit Calculator भी मिलेगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि आपके कनेक्शन पर कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट लागू होता है। यह विभिन्न कैटेगरी जैसे घरेलू, व्यावसायिक, कृषि आदि पर निर्भर करता है।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q.1 बिजली कनेक्शन ट्रांसफर के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ अनिवार्य हैं?
Ans: हाल का बिजली बिल, आधार कार्ड/वोटर आईडी, लीगल एयर सर्टिफिकेट या म्यूटेशन डीड, और संपत्ति से संबंधित कागजात।
Q.2 क्या यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है?
Ans: फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन दस्तावेज़ों को संबंधित JE/SDO ऑफिस में जमा करना अनिवार्य है।
Q.3 अगर उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है तो क्या करना होगा?
Ans: लीगल एयर सर्टिफिकेट या म्यूटेशन डीड के साथ नया उपभोक्ता कनेक्शन अपने नाम पर ट्रांसफर कर सकता है।
Q.4 प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लगता है?
Ans: सामान्यतः दस्तावेज़ जमा करने के 15-30 दिनों के भीतर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है।
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