बिजली कनेक्शन काटने के क्या नियम है?| What are the Rules for Disconnection of Electricity Connection?

बिजली कनेक्शन काटने के नियम ; ऐसा बहुत से कारण होते हैं जी सो।स वजह से आपका बिजली कट जाता है। आपने कोई लापरवाही या दिए गए नियमों का उल्लंघन किया है तो शायद आपकी बिजली कट सकते हैं या फिर आपने कोई ऐसी लापरवाही कर दें जो बिल्ली विवाह जरिये से एक अपराध है तो आपका बिजली बिल काटी जा सकती है। इसके बाद आपको दोबारा बिजली प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा। यदि आप बिजली कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे आर्टिकल। में बताए गए जानकारी से आप बिजली द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विद्युत। वितरण कंपनियों को बिजली आपूर्ति को बाधित करना करने की स्वतंत्रता है। बिजली कनेक्शन काटने के लिए कानून के अनुसार कोई भी एक वैध कारण हो चाहिए। बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी दोनों ने। के लिए बिजली कनेक्शन करने के नियम बताया गया है। लेकिन अधिकांश लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था। इसलिए। पीली कनेक्शन। काटने का नियम आज हम लोग जानेंगें।
  • यदि विद्युत वितरण कंपनी किसी भी बिजली उपभोक्ता की बिजली को काटती है, तो उससे पहले बिजली उपभोक्ता को इसके बारे में सूचना दे दी जाती है।
  • बिना किसी ठोस कारण के किसी भी बिजली उपभोक्ता की बिजली नहीं काटी जा सकती है।
  • यदि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा किसी बिजली उपभोक्ता को नोटिस भेजा जाता है और उसका जवाब दोबारा नहीं मिलता है, तो बिजली विभाग के पास बिजली काटने का पूरा अधिकार है।
  • यदि किसी भी बिजली उपभोक्ता की बिजली अचानक से कट जाती है, तो बिजली उपभोक्ता के पास बिजली विभाग से इसका कारण पूछने का पूर्ण अधिकार है।
  • जब कोई बिजली उपभोक्ता बिजली काटने के लिए अनुरोध करता है।
  • जब वितरण लाइसेंसधारी को कानूनी अधिकार वाला व्यक्ति द्वारा डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा या निर्देशित किया जाता है।
  • जब। अनुज्ञप्तिधारीऔर उपभोक्ता के बीच समझौता हुआ हो कि लाइसेंसधारी को डिस्कनेक्ट करने के लिए अधिकार देता है।
  • यदि लाइसेंसधारी यथोचित रूप से मानता है कि उपभोक्ता ने संहिता के प्रावधान उल्लंघन किया है, जो लाइसेंसधारी को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार देता है।
  • लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन का सहारा ले सकता है, जब उसे लगता है कि कनेक्शन स्वास्थ्य के लिए खतरा या सुरक्षा जोखिम या संपत्ति को या उपभोक्ता को या किसी व्यक्ति को क्षति का कारण हो सकता है या होने की संभावना है।
  • यदि उपभोक्ताओं द्वारा लागू नियम या द्वारा निर्धारित कोई अन्य उचित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है, तब लाइसेंसधारी द्वारा, बिजली आपूर्ति काट दी जा सकती है।
  • यदि उपभोक्ता ने जमानत राशि का भुगतान नहीं किया है या अपर्याप्त है, तो बिजली आपूर्ति ठप हो सकती है।
  • उपभोक्ता को बिजली बिल का भुगतान करना आवश्यक है, जैसा कि विनियम में प्रदान किया गया है। यदि उपभोक्ता बिल का भुगतान करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने के लिए अधिकार प्राप्त है।
  • यदि उपभोक्ता को विद्युत संयंत्र के साथ छेड़छाड़ करते पाया जाता है, तो बिजली लाइन या मीटर, लाइसेंसधारी बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्यवाही का सहारा ले सकता है।
  • भुगतान लिखतों (चेक आदि) के अनादर के मामले में, उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने पर, लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।
  • यदि किसी बिजली उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन कट जाता है, तो वह दोबारा से आवेदन करके बिजली प्राप्त कर सकता हो सकता है।
  • बिजली उपभोक्ता की यदि बिजली कट जाती है, तो बिजली उपभोक्ता बिजली विभाग से इसका कारण पूछ सकता है।
  • यदि कारण देते हुए बिजली विभाग द्वारा यह बताया गया है कि आपका बिजली बिल जमा नहीं है, तो सबसे पहले आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजली बिल जमा कर देना है।
  • यदि आपका बिजली बिल जमा हो जाता है, तो इसकी सूचना आपको बिजली विभाग को अवश्य देनी चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत यदि बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, तो उसके 24 घंटे उपरांत दोबारा से कनेक्शन को जोड़ा भी जा सकता है।
  • केईआरसी (प्रदर्शक के मानक) विनियम 2004 के तहत यदि किसी बिजली उपभोक्ता ने बिजली बिल का भुगतान कर दिया है, तो बिजली तुरंत प्राप्त हो जाती है। बिजली प्राप्त करने का दिन वह भी हो सकता है जिस दिन बिजली काटी है।
  • बिजली विभाग द्वारा यदि आपके बिजली  कनेक्शन को काटा जा रहा है, तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इसलिए आपको उन कारण का समाधान करना होगा।
  • यदि उपभोक्ता ने किसी भी नियम का उल्लंघन किया है, तो उसके उपरांत पेनाल्टी लगने पर कनेक्शन को काटा जा सकता है। यदि आप पेनाल्टी का भुगतान कर देते हैं, तो आपको कनेक्शन वापस मिल सकता है।
  • एक उपभोक्ता जिसका इंस्टॉलेशन डिस्कनेक्ट हो गया है, वह बिजली पाने का हकदार है।
  • यदि बिलों का भुगतान न करने या कमी के कारण बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी, तो उपभोक्ता के बिल/जमा का भुगतान करने के बाद बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ देगा।
  • केईआरसी (प्रदर्शन के मानक) विनियम 2004 के अनुसार, शहरों और कस्बों में उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति के उसी दिन बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जायेगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता से भुगतान प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जायेगा।

सेवा में,

XYZ विद्युत निगम

विषय:-  बिजली विभाग से संबंधित आवेदन पत्र।

आदरणीय महोदय,

मैं XYZ में निवास करता हूं। मैं लगभग 10 साल से बिजली का इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूं, परंतु जल्दी में ही मेरा बिजली कनेक्शन किसी कारणवश बिजली विभाग के माध्यम से काट दिया गया है। बिजली कनेक्शन काटने के बाद मुझे विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे दोबारा से बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की अति महान कृपा करें और मेरी बिजली कनेक्शन काटने का जो भी कारण है, उस कारण का सॉल्यूशन आप मुझे बताने की कृपा करें। जिससे कि दोबारा से मुझे बिजली का कनेक्शन प्राप्त हो सके। इस कारणवश हम आपसे निवेदन करते हैं, कि आप मुझे दोबारा से बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की महान कृपा करें।

आपका अपना

XYZ

Date:- 25-12-24

SBPDCL Official Website LinkClick Here
NBPDCL Official Website LinkClick Here
Bihar Urja Smart Prepaid Meter App Download LinkClick Here
Electricity Bijali Video PlaylistClick Here
Daily Uses Most Important ToolsClick Here
Join Telegram ChannelClick Here
InstagramClick Here
TwitterClick Here
Join WhatsApp ChannelClick Here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top