नमस्कार दोस्तों आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे किअगर आपने ऑनलाइन कंप्लेन कर लिया है या ऑफलाइन ऑफिस जाकर आवेदन दे दिया है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप सीजीआरएफ (Consumer Grievance Redressal Forum) में शिकायत कर सकते हैं। यह प्लेटफार्म आपकी समस्या का समाधान जल्दी और सही तरीके से कर सकता है। सीजीआरएफ का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनना और उनका समाधान करना है, खासकर जब अन्य उपायों से कोई हल न निकले। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी
CGRF में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
आपको यूपीपीसीएल.ओआरजी की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको आवश्यक विवरण के तहत सीजीआरएफ का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप विभिन्न डिस्कॉम से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। आप सीजीआरएफ की स्थिति और निपटान की स्थिति देख सकते हैं, और अगर आपको शिकायत करनी है तो शिकायत का प्रारूप डाउनलोड करके भरना होगा।यदि आप पूर्वांचल से हैं, तो ‘शिकायत के लिए प्रारूप’ पर क्लिक करेंगे। यदि आप मध्यांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में आते हैं, तो शिकायत के प्रारूप को ओपन करें। प्रारूप हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं।
फॉर्म में आपको अपने सभी विवरण जैसे उपभोक्ता का नाम, पिता/पति का नाम, विद्युत संयोजन का पता, मोबाइल नंबर, विद्युत वितरण खंड का नाम, सप्लाई टाइप, टैरिफ, खाता संख्या, भुगतान का विवरण और शिकायत का विवरण भरना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका बिजली बिल ज्यादा आया है, तो आप शिकायत में इसे उल्लेख कर सकते हैं फॉर्म को भरने के बाद, आपको घोषणापत्र में अपना नाम दर्ज करना होगा और सबमिशन का प्रमाण देना होगा। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आपकी शिकायत का समाधान जल्द ही हो सकता है। सभी डिस्कॉम के लिए प्रारूप उपलब्ध हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी स्थिति देख सकते हैं।
CGRF ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत कैसे करें
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं
- हर राज्य की विद्युत वितरण कंपनी की अलग-अलग वेबसाइट होती है, जहां आप CGRF में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप अपने राज्य की वितरण कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत फॉर्म भर सकते हैं।
- वेबसाइट पर “Consumer Grievances Redressal Forum” के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प होगा।
- शिकायत से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी (जैसे उपभोक्ता संख्या, समस्या का विवरण, आदि) भरें।
- यदि कोई आवश्यक दस्तावेज़ जैसे बिल, कनेक्शन से संबंधित प्रमाण आदि हैं, तो उन्हें अपलोड करें।
ऑफलाइन शिकायत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं
- आपके राज्य या जिले में जहां CGRF का कार्यालय है, वहां जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- अक्सर, यह कार्यालय संबंधित बिजली वितरण कंपनी या स्थानीय प्रशासन के परिसर में होता है।
- शिकायत दर्ज करने के लिए आपको वहां शिकायत फॉर्म मिलेगा। यह फॉर्म भरकर आपको उसे संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- यदि कोई बिल, कनेक्शन से संबंधित प्रमाण, या अन्य दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें शिकायत के साथ संलग्न करें।
CGRF शिकायत का स्टेटस (Status) कैसे चेक करें
CGRF (Consumer Grievance Redressal Forum) शिकायत का स्टेटस चेक करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं
- अधिकांश बिजली वितरण कंपनियों या अन्य संबंधित कंपनियों की वेबसाइट पर CGRF शिकायत का स्टेटस चेक करने का विकल्प होता है। आप अपनी संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर जाकर “CGRF Complaint Status” या “Complaint Tracking” सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत का स्टेटस देख सकते हैं।
- आप अपनी शिकायत के बारे में कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं। उन्हें अपनी शिकायत संख्या (Complaint Number) दें, और वे आपको शिकायत की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
- कुछ कंपनियां या राज्य विद्युत आयोगों का ऑनलाइन पोर्टल होता है, जहां आप शिकायत दर्ज करने के बाद उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी शिकायत संख्या डालें, और आपको वर्तमान स्थिति मिल जाएगी।
- अगर आपने अपनी शिकायत के लिए कोई शिकायत संख्या (Complaint Number) प्राप्त की है, तो आप इस नंबर का उपयोग करके शिकायत के स्टेटस का पता लगा सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो या कस्टमर केयर।
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